कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार (19 अगस्त) को निचली अदालत को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा भूमि आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली निजी शिकायतों के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया. यह कदम कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा 17 अगस्त को मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद उठाया गया था. इसके जवाब में सिद्धारमैया ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि यह कदम उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है.
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