6 घंटे के भीतर दर्ज करानी होगी एफआईआर

ड्यूटी के दौरान किसी भी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में, संस्थान का प्रमुख घटना के अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होगा: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय



Update: 2024-08-16 07:43 GMT

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