फिल्म इमरजेंसी पर जल्द करें फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता और सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए प्रमाणित करने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि कानून-व्यवस्था की समस्या की आशंका है।

न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने कंगना रनौत अभिनीत फिल्म "इमरजेंसी" को प्रमाण पत्र जारी करने पर निर्णय न लेने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और 25 सितंबर तक निर्णय लेने का आदेश दिया।

इसने पूछा कि क्या सीबीएफसी को लगता है कि इस देश के लोग इतने भोले हैं कि वे फिल्म में दिखाई गई हर बात पर विश्वास कर लेंगे।याचिकाकर्ता के इस दावे पर कि सीबीएफसी राजनीतिक कारणों से फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने में देरी कर रहा है, हाईकोर्ट ने कहा कि फिल्म की सह-निर्माता रनौत खुद भाजपा की मौजूदा सांसद हैं और सवाल किया कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी अपने ही सांसद के खिलाफ काम कर रही है।

रनौत, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका निभाने के अलावा फिल्म का निर्देशन और सह-निर्माण किया है, ने इस सप्ताह की शुरुआत में सीबीएफसी पर रिलीज में देरी करने के लिए प्रमाणन में देरी करने का आरोप लगाया।

पीठ ने कहा, "आपको (सीबीएफसी) किसी न किसी तरह से निर्णय लेना ही होगा। आपको यह कहने का साहस होना चाहिए कि यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। कम से कम तब हम आपके साहस और निर्भीकता की सराहना करेंगे। हम नहीं चाहते कि सीबीएफसी तटस्थ रहे।" अदालत जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएफसी को फिल्म "इमरजेंसी" के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

6 सितंबर को रिलीज होने वाली यह जीवनी पर आधारित फिल्म विवादों में फंस गई है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल सहित सिख संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है और आरोप लगाया है कि फिल्म में समुदाय को गलत तरीके से पेश किया गया है और ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है।

इस महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फिल्म को तुरंत प्रमाणित करने का निर्देश देकर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था।

न्यायालय ने कहा था कि वह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के मद्देनजर इस स्तर पर कोई तत्काल राहत नहीं दे सकता है, जिसमें सेंसर बोर्ड को फिल्म को प्रमाणित करने से पहले आपत्तियों पर विचार करने के लिए कहा गया है।

पीठ ने तब सेंसर बोर्ड को 18 सितंबर तक फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने पर अपना निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

गुरुवार को सीबीएफसी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत को बताया कि बोर्ड के अध्यक्ष ने फिल्म को अंतिम निर्णय के लिए पुनरीक्षण समिति को भेज दिया है।

चंद्रचूड़ ने कहा कि सार्वजनिक अव्यवस्था की आशंका का तत्व था।

जी एंटरटेनमेंट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि यह केवल समय खरीदने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि फिल्म अक्टूबर से पहले रिलीज न हो, जब हरियाणा में चुनाव होने हैं।

पीठ ने कहा कि सीबीएफसी ने अपने पहले के आदेश का पालन नहीं किया है और बस एक विभाग से दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डाल दी है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सेंसर बोर्ड द्वारा पूरी प्रक्रिया 18 सितंबर तक पूरी कर ली जानी चाहिए।

सीबीएफसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कानून और व्यवस्था की समस्या हो सकती है और इसलिए किसी फिल्म को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उसने कहा।

"इसे रोकना होगा। अन्यथा हम यह सब करके रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से सीमित कर रहे हैं," उच्च न्यायालय ने कहा।

"क्या सीबीएफसी को लगता है कि इस देश की जनता इतनी भोली और मूर्ख है कि वह फिल्मों में जो कुछ भी देखती है, उस पर विश्वास कर लेती है? रचनात्मक स्वतंत्रता के बारे में क्या?" न्यायालय ने यह भी आश्चर्य व्यक्त किया कि लोग फिल्मों में दिखाए जा रहे दृश्यों के प्रति इतने संवेदनशील क्यों हो गए हैं।

न्यायमूर्ति कोलाबावाला ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "हमें समझ में नहीं आता कि लोग इतने संवेदनशील क्यों हैं। फिल्मों में हमेशा मेरे समुदाय का मजाक उड़ाया जाता है। हम कुछ नहीं कहते। हम बस हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।" चंद्रचूड़ ने दो सप्ताह का समय मांगा, जबकि अदालत ने कहा कि 25 सितंबर तक निर्णय लिया जाना है।

धोंड ने तर्क दिया कि राजनीतिक कारणों से फिल्म को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

पीठ ने राजनीतिक कोण पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या याचिकाकर्ता यह दावा कर रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी खुद रनौत के खिलाफ है, जो फिल्म की सह-निर्माता और भाजपा की लोकसभा सदस्य भी हैं।

"सह-निर्माता खुद भाजपा सांसद हैं। वह भी सत्तारूढ़ पार्टी का हिस्सा हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी अपने सदस्य के खिलाफ है?" अदालत ने पूछा।

धोंड ने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी समाज के एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए एक मौजूदा सांसद को नाराज़ करने को तैयार थी।

ज़ी एंटरटेनमेंट ने अपनी याचिका में दावा किया कि सीबीएफसी ने पहले ही फिल्म के लिए प्रमाण पत्र बना दिया था, लेकिन इसे जारी नहीं कर रहा था।

Update: 2024-09-19 07:43 GMT

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