हिंदू पक्ष की अपील
हिंदु पक्ष की याचिकाओं में कहा गया है कि शाही ईदगाह की जमीन हिंदुओं की है और पूजा के अधिकार की मांग है। मुस्लिम पक्ष ने वक्फ ऐक्ट का हवाला देते हुए कहा कि हिंदु पक्ष की अपील को खारिज करने की अपील की। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह पूरा मामला सुनवाई के योग्य है।
Update: 2024-08-01 09:09 GMT