एसजी मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क... ... दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी-तूफान और भारी बारिश, मेट्रो सर्विस पर असर
एसजी मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वक्फ का पूरा न्यायनिर्णय छीन लिया गया है, जो कि मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि वक्फ पर कोई व्यापक कब्ज़ा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी वक्फ संपत्ति के निलंबित होने के बाद सिविल मुकदमा दायर करना चाहता है, तो वह कानूनी उपाय की मांग कर सकता है।
धारा 3सी राजस्व अभिलेखों और संबंधित प्रविष्टियों के सुधार तक ही सीमित थी। इस सुधार की व्याख्या चरित्र-आधारित के रूप में की गई थी, और इस बात पर जोर दिया गया था कि जब तक उचित न्यायनिर्णय प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी संपत्ति को वक्फ नहीं माना जा सकता।
Update: 2025-05-21 08:20 GMT