आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट पर ब्रेक

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय पर पॉलीग्राफ परीक्षण स्थगित कर दिया गया क्योंकि सीबीआई मंगलवार (20 अगस्त) को अनिवार्य सहमति के लिए उसे अदालत में पेश करने में विफल रही। सीबीआई ने कथित तौर पर अदालत को बताया कि अदालत जाते समय रॉय की सुरक्षा एक चिंता का विषय थी। प्रक्रिया से जुड़ी कानूनी बातों के कारण आरोपी को परीक्षण के शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थों के बारे में बताना अनिवार्य है। इसके लिए व्यक्ति की सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज की जानी चाहिए और सुनवाई के दौरान एक वकील को आरोपी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

Update: 2024-08-21 06:04 GMT

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