सरकार ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और... ... Operation Sindoor का राजनीतिकरण ना करे बीजेपी, टीएमसी नेता भड़के

सरकार ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, जो सशस्त्र बलों में अधिक संयुक्तता और कमांड दक्षता को सक्षम करेगा। अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत तैयार नियमों को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और यह 27 मई से लागू होंगे।
रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) के प्रभावी कमांड, नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देना है, जिससे सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता मजबूत होगी। विधेयक को 2023 के मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। इसे 15 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 08 मई, 2024 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 10 मई, 2024 से प्रभावी हुआ।

Update: 2025-05-28 04:37 GMT

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