केरल हाई कोर्ट ने निर्देशक रंजीत की बेल याचिका की... ... लाइट ऑफ, जलाई मोमबत्ती- न्याय की मांग लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे

केरल हाई कोर्ट ने निर्देशक रंजीत की बेल याचिका की खारिज

केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को निर्देशक रंजीत द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जब पुलिस ने कहा कि वह 2009 में उनके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध को जमानती मानने पर विचार कर रही है. बता दें कि पश्चिम बंगाल की एक महिला अभिनेता की शिकायत पर रंजीत बालकृष्णन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह घटना 2009 में घटी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि निर्देशक ने 2009 में फिल्म 'पलेरी मणिक्यम' में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करने के बाद यौन इरादे से उन्हें अनुचित तरीके से छुआ था.

Update: 2024-09-04 12:00 GMT

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