जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने... ... इंडिया ब्लॉक की गारंटी 'बेकार बम': शिवराज सिंह चौहान

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के बहुमत के मत में जस्टिस कृष्ण अय्यर की आलोचना पर आपत्ति जताई. बता दें कि पीठ में निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 39(बी) के तहत सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं मानी जाएंगी. जस्टिस नागरत्ना ने मामले में बहुमत के मत के साथ मतदान करते हुए एक अलग निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी के 1977 के निर्णय में जस्टिस कृष्ण अय्यर द्वारा कानून की व्याख्या की आलोचना को "अनुचित और अनुचित" करार दिया था.

Update: 2024-11-06 10:39 GMT

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