उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला
सोमवार को जब राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी, तब उनके इस्तीफे की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। उसी दिन उन्होंने सदन का ध्यान न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए प्राप्त एक नोटिस की ओर आकर्षित किया।;
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और चिकित्सा देखभाल को प्राथमिकता देने की आवश्यकता का हवाला देते हुए सोमवार देर रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित उनका यह इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उनकी मंगलवार को संसद सत्र में शामिल होने की संभावना नहीं है।
अपने इस्तीफे में धनखड़ ने राष्ट्रपति को उनके "अडिग समर्थन" और कार्यकाल के दौरान साझा की गई "शांतिपूर्ण, अद्भुत कार्य संबंध" के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का भी धन्यवाद किया और उनके समर्थन को "अमूल्य" बताया। उन्होंने लिखा, “मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा,” उन्होंने लिखा। साथ ही यह भी जोड़ा कि सांसदों द्वारा दिखाया गया स्नेह और आत्मीयता उनकी स्मृतियों में हमेशा बसी रहेगी।
धनखड़ ने अपने कार्यकाल को सूझबूझ और विशेषाधिकार का समय बताया और कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति का साक्षी और हिस्सा बनना संतोषजनक अनुभव रहा।
उन्होंने कहा, “हमारे राष्ट्र के इस परिवर्तनकारी दौर में सेवा देना मेरे लिए सच्चा सम्मान रहा।"
पद छोड़ते समय उन्होंने “भारत के वैश्विक उत्थान” पर गर्व व्यक्त किया और देश के उज्ज्वल भविष्य को लेकर विश्वास जताया।
74 वर्षीय जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। वे पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल ममता बनर्जी सरकार के साथ तीखे टकरावों के लिए जाना गया, जिसमें भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, और विश्वविद्यालयों की राजनीति जैसे मुद्दों पर लगातार टकराव शामिल रहे।
राज्यसभा के सभापति के रूप में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। सोमवार को जब राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी, तब उनके इस्तीफे की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। उसी दिन उन्होंने सदन का ध्यान न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए प्राप्त एक नोटिस की ओर आकर्षित किया। उन्होंने सदन को बताया कि प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षरित किया है, जो कि किसी हाईकोर्ट जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यूनतम आवश्यक संख्या है।
उन्होंने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के प्रासंगिक प्रावधान भी पढ़कर सुनाए, जो तब लागू होते हैं जब ऐसा ही प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में एक ही दिन आता है। जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पुष्टि की कि लोकसभा में 100 से अधिक सांसदों ने प्रस्ताव दिया है, तो धनखड़ ने कहा कि कानूनी शर्तें पूरी हो गई हैं और महासचिव आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
धनखड़ ने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें दिसंबर 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को हटाने की मांग को लेकर 55 सांसदों से एक और प्रस्ताव मिला था, जो न्यायमूर्ति शेखर यादव का परोक्ष संदर्भ था।
उन्होंने कहा, “मैंने जांच की तो पाया कि एक सदस्य ने दो बार हस्ताक्षर किए थे। इसलिए, प्रस्ताव पर दावा किया गया कि 55 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वास्तव में यह संख्या केवल 54 थी।”
धनखड़ ने कहा, “यह गंभीर मामला बन गया, मुझे इसकी तह तक जाना पड़ा और यह देखना पड़ा कि क्या यह प्रस्ताव विचार योग्य है। सत्यापन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, जो अभी भी जारी है। मैं इस पर एक अपडेट प्राप्त करूंगा और सदन को सूचित करूंगा।”