दिल्ली में नहीं बजेगा लाउडस्पीकर, टेंट हाउस भी आए पुलिस के दायरे में
धार्मिक स्थल हो या शादी समारोह, अब हर जगह लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी पुलिस से मंजूरी, तय मानकों से तेज आवाज पर सख्त कार्रवाई;
दिल्ली में अब बिना अनुमति के कहीं भी लाउडस्पीकर बजाना आसान नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान या निजी आयोजन में लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करने से पहले पुलिस की लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
पुलिस ने दिए तत्काल प्रभाव से पालन के निर्देश
ये नए निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं और पुलिस अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इनका पालन तुरंत किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की ढील या अनदेखी पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पूरी दिल्ली में होगा इन नियमों का पालन
दिल्ली के सभी क्षेत्रों—धार्मिक स्थलों से लेकर रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और साइलेंस जोन तक—इन नियमों के दायरे में आएंगे। यहां तक कि टेंट हाउस और जनरेटर किराए पर देने वाले व्यवसायियों को भी इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
दिल्ली पुलिस ने उठाया शोर नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम
दिल्ली पुलिस ने यह आदेश जारी करते हुए टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को साफ चेतावनी दी है कि वे बिना लिखित अनुमति के किसी को भी ध्वनि उपकरण न दें। साथ ही, जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सभी आपूर्तिकर्ता इन निर्देशों का पालन करें।
शोर प्रदूषण और जन असुविधा को रोकने के लिए बनाई गई नीति
बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और धार्मिक आयोजनों या निजी कार्यक्रमों में बिना नियंत्रण लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है। इससे न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
ध्वनि सीमाओं का उल्लंघन पर भारी जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने ध्वनि सीमा के लिए ज़ोन-वार मानक तय किए हैं:
रेजिडेंशियल एरिया: सुबह 6 से रात 10 बजे तक अधिकतम 55 dB और रात 10 से सुबह 6 बजे तक 45 dB
इंडस्ट्रियल एरिया: दिन में 75 dB और रात में 70 dB
साइलेंस ज़ोन: दिन में 50 dB और रात में 40 dB
निजी ध्वनि उपकरणों की आवाज़ निर्धारित सीमा से 5 dB(A) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर अधिकतम 10 dB(A) की सीमा निर्धारित की गई है।
भारी जुर्माना और कार्रवाई
बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर ₹10,000 तक जुर्माना
लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के गलत इस्तेमाल पर ₹10,000 का जुर्माना और उपकरणों की जब्ती होगी।
जनरेटर (DG Sets) पर भी सख्त नियम तय किए गए हैं:
1000 KVA से अधिक – ₹1,00,000
62.5 से 1000 KVA – ₹25,000
62.5 KVA तक – ₹10,000
ध्वनि करने वाले निर्माण उपकरणों पर ₹50,000 का जुर्माना और उनकी सीलिंग/जब्ती की जाएगी।
यह नई व्यवस्था दिल्ली को शोर मुक्त और नियंत्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। अब चाहे कोई धार्मिक आयोजन हो या शादी समारोह, हर जगह तय मानकों के भीतर ही लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा।