ब्रज मंडल यात्रा से पहले नूंह में सुरक्षा कड़ी, 24 घंटे लिए इंटरनेट-एसएमएस बंद

ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले हरियाणा सरकार ने नूंह में इंटरनेट बंद किया, स्कूलों की छुट्टी घोषित की और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए।;

Update: 2025-07-14 05:20 GMT

हरियाणा सरकार ने ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले पूरे नूंह जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रशासन ने 13 जुलाई रात 9 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी हैं और सोमवार, 14 जुलाई को सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। ये कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए हैं।

सरकार ने यह सख्त कदम इसलिए उठाया है क्योंकि 2023 में इसी यात्रा के दौरान भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। तब विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर एक भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसमें दो होम गार्ड समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा, गुरुग्राम की एक मस्जिद में एक नायब इमाम की भी मौत हो गई थी। प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।

गृह विभाग का आदेश

हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) द्वारा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और टेलीकम्युनिकेशन (अस्थायी सेवा निलंबन) नियम 2024 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट, डाटा सेवाएं और बल्क एसएमएस सेवाएं 15 जुलाई रात 9 बजे तक बंद रहेंगी। हालांकि ब्रॉडबैंड, वॉयस कॉल और कॉर्पोरेट लीज लाइनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

यह आदेश जिला उपायुक्त और पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (CID) की सिफारिश के बाद जारी किया गया, जिसमें सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई थी। गृह विभाग के अनुसार यह आदेश सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम है।

स्कूलों की छुट्टी

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नूंह जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल 14 जुलाई (सोमवार) को बंद रहेंगे। यह कदम छात्रों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश के पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ड्रोन, पतंग, आतिशबाज़ी पर रोक

सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने ड्रोन, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाज़ी, आतिशबाज़ी और अन्य उड़ान उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

नॉन-वेज भोजन की बिक्री पर रोक

नूंह के उपायुक्त के आदेश में सोमवार सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक यात्रा मार्ग पर मांस, मछली जैसे नॉन-वेज खाद्य पदार्थों की बिक्री, प्रदर्शन और सार्वजनिक रूप से लटकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध नलहड़ महादेव मंदिर से लेकर फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर और सिंगार गांव के सिंगार मंदिर तक के यात्रा मार्ग पर लागू रहेगा। धार्मिक स्थलों के आसपास की दुकानों और भोजनालयों को भी इस आदेश में शामिल किया गया है।

2023 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हरियाणा सरकार ने किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। यात्रा के शांतिपूर्वक संपन्न होने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। प्रशासन की उम्मीद है कि सभी समुदायों का सहयोग बना रहेगा और शांति का वातावरण कायम रहेगा।

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