यूपी में नवरात्रि पर धार्मिक स्थलों के नजदीक मांस बिक्री पर पाबंदी
योगी सरकार ने नवरात्रि के दौरान धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर बैन लगा दिया है। यह रोक नवरात्रि त्योहार के दौरान पूरे नौ दिन रहेगी।;
नौ दिवसीय चैत्र नवरात्रि उत्सव आज से शुरू हो गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी हो गया है।
यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक विशेष रूप से 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन पशु वध और मांस बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को तत्काल बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है, यह जानकारी शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के एक बयान में दी गई।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2014 और 2017 में जारी किए गए आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 व 2011 के प्रावधानों के तहत, अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।