क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति पर लागू होंगी समयसीमा? सुप्रीम कोर्ट का सवाल
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यह मामला राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजे गए एक संवैधानिक संदर्भ (Presidential Reference) से जुड़ा है, जिसमें पूछा गया है कि क्या न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति कितने समय में किसी विधेयक को स्वीकृति दें या अस्वीकृत करें।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के वर्षों में कई राज्यों ने शिकायत की है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को रोककर रखा जाता है, जिससे सरकार का काम प्रभावित होता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम संवैधानिक सवाल पर केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी किया है। यह सवाल है कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति देने के लिए कोई न्यायिक आदेश समयसीमा तय कर सकता है?
यह मामला राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजे गए एक संवैधानिक संदर्भ (Presidential Reference) से जुड़ा है, जिसमें पूछा गया है कि क्या न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति कितने समय में किसी विधेयक को स्वीकृति दें या अस्वीकृत करें।
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