शेख हसीना के खिलाफ आज बड़ा फैसला, जानिए 5 बड़े आरोप और आगे की कानूनी प्रक्रिया
Bangladesh: अभियोजकों के अनुसार, कोई भी फरार आरोपी अपील का हकदार नहीं होता। अपील करने के लिए आरोपी को पहले गिरफ्तार होना या आत्मसमर्पण करना होगा।
Sheikh Hasina: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आज बड़ा फैसला आएगा। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण उन्हें और दो अन्य पूर्व अधिकारियों पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में सजा सुनाएगा। देश में हिंसा की आशंका के कारण सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं।
अभियोजन पक्ष ने मांगी मौत की सजा
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि जुलाई 2023 में सरकार के निर्देश पर हुई सुरक्षा कार्रवाई में 1400 लोगों की मौत हुई थी। उनके अनुसार शेख हसीना इस पूरी कार्रवाई की मुख्य साजिशकर्ता (मास्टरमाइंड) थीं, इसलिए उनके लिए मौत की सजा की मांग की गई है। वहीं, शेख हसीना और उनकी पार्टी का कहना है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है।
शेख हसीना पर लगे पांच मुख्य आरोप
1. हत्या, हत्या के प्रयास और अमानवीय कृत्य
हसीना और अन्य आरोपियों पर हत्या, हत्या के प्रयास, यातना और क्रूर व्यवहार कराने का आरोप है। दावा है कि अवामी लीग और सशस्त्र बलों ने नागरिकों पर अत्याचार किए और हसीना सहित वरिष्ठ अधिकारी इन्हें रोकने में नाकाम रहे। 14 जुलाई की हसीना की प्रेस वार्ता के बाद यह अत्याचार और बढ़े, जिनमें पूर्व गृह मंत्री और पूर्व आईजीपी की भूमिका बताई गई है।
2. हेलीकॉप्टर, ड्रोनों और घातक हथियारों से कार्रवाई का आदेश
आरोप है कि शेख हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों से हमला करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष का कहना है कि गृह मंत्री और पुलिस प्रमुख ने अपने अधीन कर्मियों को इसे लागू करने को कहा।
3. छात्र अबू सईद की हत्या
रंगपुर के बेगम रोकैया विश्वविद्यालय के पास प्रदर्शनकारी छात्र अबू सईद की हत्या का आरोप भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि हसीना के भड़काऊ बयान और आदेश के बाद यह हत्या हुई और अन्य अधिकारी इसे लागू करने में शामिल थे।
4. ढाका के चंखरपुल में छह निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या
5 अगस्त 2023 को ढाका के चंखरपुल में छह निहत्थे प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह हत्या आरोपियों के आदेश, उकसावे और मिलीभगत से हुई।
5. अशुलिया में छह छात्रों की हत्या और जलाया जाना
उसी दिन अशुलिया में छह छात्र प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। इनमें से पांच को मारने के बाद जला दिया गया और छठे को जिंदा जलाए जाने का आरोप है।
फैसले के बाद क्या होगा?
अभियोजन पक्ष ने कहा कि फैसले को बांग्लादेश टेलीविजन और निजी चैनलों पर लाइव दिखाया जा सकता है। हालांकि इसकी अनुमति न्यायाधिकरण देगा। गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि सरकार फैसले पर तुरंत कार्रवाई करेगी।
क्या दोषी अपील कर सकेंगे?
अभियोजकों के अनुसार, कोई भी फरार आरोपी अपील का हकदार नहीं होता। अपील करने के लिए आरोपी को पहले गिरफ्तार होना या आत्मसमर्पण करना होगा। फैसला आने के 30 दिनों के भीतर अपील दायर करनी होगी और सुप्रीम कोर्ट को उसे 60 दिनों के भीतर निपटाना होगा।