ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा लॉटरी खत्म की, कौशल-आधारित प्रणाली अपनाई

ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा के आवंटन के लिए चल रही लॉटरी प्रणाली को खत्म कर दिया है और उसकी जगह वेतन व कौशल-आधारित चयन प्रणाली लागू की है, ताकि अधिक वेतन पाने वाले और अधिक कुशल कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जा सके।

Update: 2025-12-24 02:16 GMT
गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने कहा है कि H-1B वीज़ा के लिए नई चयन प्रक्रिया में “उच्च कौशल वाले उम्मीदवारों को अधिक महत्व” दिया जाएगा। (फाइल फोटो)

ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा आवंटन के लिए इस्तेमाल की जा रही लॉटरी प्रणाली को समाप्त कर दिया है और उसकी जगह वेतन व कौशल पर आधारित नई प्रणाली लागू की है।

यह फैसला मंगलवार (23 दिसंबर) को गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने घोषित किया। विभाग ने कहा कि यादृच्छिक लॉटरी प्रणाली के विपरीत, H-1B वीज़ा की नई चयन प्रक्रिया में “उच्च कौशल वाले लोगों को अधिक वरीयता” दी जाएगी।

DHS ने आगे कहा कि यादृच्छिक लॉटरी प्रणाली का दुरुपयोग अमेरिकी नियोक्ताओं के एक वर्ग द्वारा किया जा रहा था, जिनका एकमात्र उद्देश्य विदेशी श्रमिकों को कम वेतन पर लाना था—वह वेतन जो वे अमेरिकी श्रमिकों को देने को तैयार नहीं थे।

DHS ने बयान में कहा, “नई व्यवस्था वीज़ा प्राप्तकर्ताओं के चयन के लिए यादृच्छिक लॉटरी की जगह ऐसी प्रक्रिया लागू करती है, जिसमें अधिक कौशल वाले उम्मीदवारों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा।”

‘लॉटरी प्रणाली का दुरुपयोग किया’

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रैगेसर ने कहा, “H-1B पंजीकरण की मौजूदा यादृच्छिक चयन प्रक्रिया का अमेरिकी नियोक्ताओं द्वारा शोषण और दुरुपयोग किया गया, जो मुख्य रूप से ऐसे विदेशी श्रमिकों को लाना चाहते थे जिन्हें वे अमेरिकी श्रमिकों की तुलना में कम वेतन दे सकें।”

उन्होंने आगे कहा कि H-1B वीज़ा आवंटन में किए गए ये बदलाव, H-1B कार्यक्रम के पीछे कांग्रेस की मंशा को बेहतर ढंग से पूरा करेंगे और अमेरिकी नियोक्ताओं को अधिक वेतन वाले, अधिक कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित कर अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएंगे।

DHS ने बताया कि हर साल जारी किए जाने वाले H-1B वीज़ा की संख्या 65,000 तक सीमित है, जबकि अमेरिकी उच्च डिग्री (एडवांस्ड डिग्री) धारकों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीज़ा निर्धारित हैं।

नई व्यवस्था 27 फरवरी से प्रभावी

यादृच्छिक लॉटरी प्रणाली की आलोचना करते हुए DHS ने कहा कि इसने “बेईमान नियोक्ताओं” को व्यवस्था का फायदा उठाने का मौका दिया। ऐसे नियोक्ता कम कौशल वाले, कम वेतन पाने वाले विदेशी श्रमिकों से चयन पूल को भर देते थे, जिससे अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान होता था।

DHS ने कहा,“इन चिंताओं को दूर करने के लिए अंतिम नियम एक वेटेड (भारांकित) चयन प्रक्रिया लागू करेगा, जिससे यह संभावना बढ़ेगी कि H-1B वीज़ा उच्च कौशल और अधिक वेतन पाने वाले विदेशी नागरिकों को आवंटित हों। साथ ही, नियोक्ताओं के लिए सभी वेतन स्तरों पर H-1B कर्मचारियों को नियुक्त करने का अवसर बना रहेगा। यह अंतिम नियम 27 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा और वित्त वर्ष 2027 की H-1B कैप पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान लागू रहेगा।”

ट्रैगेसर ने कहा,“ट्रंप प्रशासन की H-1B सुधार के प्रति प्रतिबद्धता के तहत, हम नियोक्ताओं और विदेशी नागरिकों—दोनों से अधिक अपेक्षाएं रखते रहेंगे, ताकि अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान न पहुंचे और ‘अमेरिका फर्स्ट’ को प्राथमिकता दी जा सके।”

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