
असम सीएम की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट का आरोप, क्या कहता है कानून?
असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां पर तीन पासपोर्ट के आरोप से विवाद बढ़ गया है। यहां बताएंगे कि कानून के मुताबिक कोई शख्स कितने पासपोर्ट रख सकता है।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के आरोपों के बाद भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट को लेकर नई बहस छिड़ गई है। खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां पर आरोप लगाया कि उनके पास तीन देशों यूएई, एंटीगा-बारबूडा और मिस्र के पासपोर्ट हैं, जिनकी वैधता 2027 से 2031 के बीच खत्म होगी।
इन आरोपों पर पलटवार करते हुए हिमंता सरमा ने इसे “कांग्रेसी प्रोपेगैंडा” बताया और कहा कि उनकी पत्नी इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगी। इस विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या कोई भारतीय नागरिक एक से ज्यादा देशों का पासपोर्ट रख सकता है?
क्या कहता है कानून?
पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से पासपोर्ट हासिल करता है, तो अधिकारियों को उसे जब्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या जानकारी छुपाकर एक से अधिक पासपोर्ट हासिल करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिनियम की धारा 12 के तहत ऐसे मामलों में दंड का प्रावधान भी है।
क्या भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है?
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अनुसार, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान भी एक साथ भारतीय और विदेशी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता।
OCI योजना क्या है?
ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) योजना के तहत भारतीय मूल के कुछ लोगों को भारत में आजीवन वीजा के साथ रहने और काम करने की अनुमति मिलती है। हालांकि, यह पूर्ण नागरिकता नहीं है और इसमें मतदान या सार्वजनिक पद धारण करने जैसे अधिकार शामिल नहीं होते। साथ ही, कुछ गतिविधियों के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।
क्या एक साथ दो पासपोर्ट रखना वैध है?
नागरिकता नियम, 1956 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास विदेशी पासपोर्ट है, तो इसका मतलब है कि उसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति एक साथ भारतीय और विदेशी पासपोर्ट नहीं रख सकता। ऐसा करना अवैध माना जाएगा।
सरकार की सख्ती
पिछले वर्षों में सरकार ने एक से अधिक पासपोर्ट रखने के 1,300 से ज्यादा मामलों की पहचान की है। ऐसे मामलों को सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है और संबंधित व्यक्तियों के पासपोर्ट रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाती है।भारतीय कानून एक व्यक्ति को एक साथ कई देशों के पासपोर्ट रखने की अनुमति नहीं देता। ऐसा करना न केवल अवैध है, बल्कि इसके गंभीर कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं।

