आधार-पैन लिंक नहीं तो 31 मई के बाद कटेगा ज्यादा TDS, ऐसे करें स्टेटस चेक
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आधार-पैन लिंक नहीं तो 31 मई के बाद कटेगा ज्यादा TDS, ऐसे करें स्टेटस चेक

आयकर विभाग ने कहा है कि वह 31 मई तक पैन को आधार से लिंक कर लें. ऐसा न करने पर उनका टैक्स लागू दर से दोगुना काटा जाएगा.


Aadhaar PAN Link: आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि वह 31 मई तक पैन को आधार से लिंक कर लें. ऐसा न करने पर उनका टैक्स लागू दर से दोगुना काटा जाएगा. आयकर नियमों के अनुसार, अगर स्थायी खाता संख्या (पैन) को बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं किया गया है तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाएगा.

पिछले महीने आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि अगर करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करा लेता है तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. विभाग ने एक्स पर लिखा कि कृपया 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लें. अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो उच्च दर पर टैक्स काटा जाएगा.

ऐसे करें पता आधार-पैन लिंक है कि नहीं

1: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.

2: 'क्विक लिंक' शीर्षक के अंतर्गत, 'लिंक आधार स्थिति' पर क्लिक करें.

3: 'पैन नंबर' और 'आधार नंबर' दर्ज करें और 'लिंक आधार स्थिति देखें' बटन पर क्लिक करें.

अगर आपका आधार और पैन सफलतापूर्वक लिंक हो गया है तो यह बताएगा: आपका पैन AVXXXXXX7M पहले से ही दिए गए आधार 22XXXXXXXX74 से लिंक है.

अगर आपका आधार-पैन लिंक प्रोसेस पर है तो स्क्रीन पर मैसेज दिखाई देगा - आपका आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए UIDAI को भेज दिया गया है. कृपया होम पेज पर 'लिंक आधार स्टेटस' लिंक पर क्लिक करके बाद में स्थिति की जांच करें.

लेकिन अगर आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो स्क्रीन पर निम्न संदेश दिखाई देगा - पैन आधार से लिंक नहीं है. कृपया अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.

जब आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तब भी आप आयकर वेबसाइट पर 1,000 रुपये का विलंब जुर्माना देकर आधार-पैन लिंकिंग का अनुरोध कर सकते हैं.

SFT 31 मई तक किए जाएंगे दाखिल

एक अलग पोस्ट में आयकर विभाग ने बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलरों सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को पेनेल्टी से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को कहा है. विभाग ने कहा है कि एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है. सही तरीके से और समय पर दाखिल करके जुर्माने से बचें.

जिन रिपोर्टिंग संस्थाओं को कर प्राधिकारियों के पास एसएफटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है, उनमें विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-पंजीयक, एनबीएफसी, डाकघर, बांड/डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियां शामिल हैं.

इन निम्नलिखित संस्थाओं को वर्ष के दौरान उनके द्वारा पंजीकृत/रिकॉर्ड किए गए/रखे गए कुछ वित्तीय लेनदेन या किसी रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है. एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी करने पर हर दिन के लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. रिटर्न दाखिल न करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है. एसएफटी के माध्यम से आयकर विभाग किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन पर नज़र रखता है.

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