शहरी गरीबों और मिडिल क्लास के लिए खुला खजाना ताकि बन सके अपना आशियाना
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शहरी गरीबों और मिडिल क्लास के लिए खुला खजाना ताकि बन सके अपना आशियाना

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत एक करोड़ शहरी गरीबों और मिडल क्लास को अपने आशियाने के लिए 2.2 लाख करोड़ रूपये की सहायता प्रदान करेगी


Budget 2024: मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पास हो चुका है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को देश को नई उंचाई पर ले जाने वाला बजट बताया है. साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में गरीबी रेखा से बाहर निकले 25 करोड़ लोगों को न्यू मिडल क्लास का नाम देते हुए, इस बजट को न्यू मिडल क्लास को सशक्त करने वाला बजट भी कहा है. इस बजट में सरकार ने एक करोड़ शहरी गरीबों और मिडल क्लास परिवारों को अगले पांच वर्षों में आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए लोकसभा में बताया कि ये सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत दी जाएगी और प्रस्तावित ब्याज सब्सिडी से सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.

गरीब, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होगी सहायता
वित्त मंत्री ने कहा, "पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत, 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा." उन्होंने कहा, "इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी." सरकार सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करने की योजना बना रही है.

अपने आवास को पीपीपी मॉडल पर रेंट पर देने की योजना
निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि सरकार किराये के आवास बाजार को बढ़ावा देने के लिए नीतियां पेश करेगी. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी. कर प्रस्तावों पर मंत्री ने कहा कि मकान या मकान के किसी हिस्से को मालिक द्वारा किराये पर देने से प्राप्त आय को 'व्यापार या पेशे से होने वाले लाभ और प्राप्ति' के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा. ये केवल 'गृह संपत्ति से आय' शीर्षक के अंतर्गत चार्जेबल होगा.

बेनामी संपत्ति
वित्त मंत्री ने इस बजट में बेनामी संपत्ति को लेकर भी योजना तैयार की है. इसके तहत अचल संपत्ति की बिक्री पर स्रोत पर टैक्स कटौती के संबंध में उन्होंने कहा: "जहां किसी अचल संपत्ति के संबंध में एक से अधिक हस्तांतरक ( ट्रांस्फेरर ) या हस्तांतरिती ( ट्रान्सफर्री ) हैं, तो अचल संपत्ति के ट्रान्सफर के लिए ऐसा प्रतिफल, सभी हस्तांतरियों द्वारा हस्तांतरक को या सभी हस्तांतरकों द्वारा ऐसी अचल संपत्ति के ट्रान्सफर के लिए भुगतान की गई या देय राशि का योग होगा."

सीतारमण ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा
उन्होंने कहा, "पूर्ण और सत्य खुलासा करने पर बेनामी संपत्ति के मालिक को दंड और अभियोजन से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है. संपत्ति की कुर्की और न्याय निर्णय प्राधिकरण को संदर्भित करने के लिए समय सीमा को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव है."


(एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के साथ)


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