इंडिगो को झटका, रेगुलेटर DGCA ने एयरलाइंस को 5 फीसदी उड़ानें घटाने के दिए आदेश
x

इंडिगो को झटका, रेगुलेटर DGCA ने एयरलाइंस को 5 फीसदी उड़ानें घटाने के दिए आदेश

DGCA ने नोटिस में कहा कि इंडिगो अपने मौजूदा शेड्यूल को ठीक से चला नहीं पा रही है, इसलिए सभी रूटों पर 5% उड़ानें कम करनी होंगी.


Click the Play button to hear this message in audio format

इंडिगो के लिए बुरी खबर है. एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर DGCA ने मंगलवार को इंडिगो की उड़ानों में लगातार हो रही गड़बड़ियों के कारण एयरलाइन के फ्लाइट शेड्यूल में 5% कटौती का आदेश दिया है. ये गड़बड़ियां 2 दिसंबर से नए फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम लागू होने के बाद बढ़ गई थीं. DGCA ने इंडिगो से कहा है कि वह 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक नया बदला हुआ शेड्यूल जमा करे. इंडिगो रोज़ाना 2,200 से ज्यादा उड़ानें चलाती है। 5% कटौती का मतलब है कि लगभग 115 उड़ानें रोज़ प्रभावित होंगी.

DGCA ने नोटिस में कहा कि इंडिगो अपने मौजूदा शेड्यूल को ठीक से चला नहीं पा रही है, इसलिए सभी रूटों पर 5% उड़ानें कम करनी होंगी. डीजीसीए ने अपने नोटिस मेंकहा कि एयरलाइन को नवंबर 2025 के लिए कुल 64,346 उड़ानों की अनुमति मिली थी, लेकिन उसने सिर्फ 59,438 उड़ानें ही चलाईं और 951 उड़ानें रद्द करना पड़ा है. इसके अलावा, इंडिगो ने जितने विमानों के आधार पर शेड्यूल बनाया था, उतने विमान भी नहीं उड़ा रही है. उसने 403 विमानों का अनुमान दिया था लेकिन अक्टूबर में सिर्फ 339 और नवंबर में 344 विमान ही चलाए.

DGCA ने कहा कि इंडिगो ने पिछले साल की तुलना में ज्यादा उड़ानें बढ़ाईं, लेकिन उन्हें सही ढंग से संचालित नहीं कर पा रही है. इसलिए एयरलाइन को खासकर भीड़ वाले और बार-बार चलने वाले रूटों पर उड़ानें 5% कम करने और किसी भी रूट पर सिर्फ एक उड़ान रखने से बचने को कहा गया है.

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नए FDTL नियमों के कारण देशभर में इंडिगो की हजारों की संख्या में उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. नए नियमों में पायलटों को ज्यादा साप्ताहिक आराम, रात के समय की सीमा बढ़ाना और रात की लैंडिंग कम करना शामिल है. शुरू में इंडिगो और एयर इंडिया ने इन नियमों का विरोध किया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है. हालांकि इंडिगो में हालात बिगड़ने के बाद केंद्र सरकार ने कुछ नियमों में ढील भी दी है.

Read More
Next Story