
EPF एडवांस क्लेम करने के बाद मत करना ये गलती! बढ़ सकती है मुश्किलें
EPF खाताधारक 5 लाख रुपये तक प्रॉविडेंट फंड से एडवांस क्लेम कर सकते हैं. 24 जून 2025 को एडवांस क्लेम करने के लिए ऑटो सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया था.
क्या आप त्योहारी सीजन में एम्पलॉय प्राविडेंट फंड ( Employee Provident Fund) में जमा अपनी गाढ़ी कमाई से लग्जरी घड़ी खरीदने की सोच रहे हैं? क्या आप ईपीएफ में जमा पैसे निकालकर छुट्टियों के सीजन में घुमने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो आपके लिए चेतावनी हैं. ऐसा करने से पहले हजार बार सोच लें क्योंकि अगर आपने एम्पलॉय प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन को गलत जानकारी देकर प्रॉविडेंट फंड से पैसे निकालकर खर्च करते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड आपसे ईपीएफ स्कीम 1952 का हवाला देकर आपसे पैसे की रिकवरी कर सकता है वो भी ब्याज के साथ.
EPFO की मेंबर्स को चेतावनी
EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (एक्स) पर एक पोस्ट डाला है. इस पोस्ट में सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाने वाली ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स को आगाह किया है. ईपीएफओ ने अपने पोस्ट में लिखा है, " गलत कारणों के लिए प्रॉविडेंट फंड से पैसे निकालने पर ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत रिकवरी की जा सकती है. ऐसे में अपने भविष्य को सुरक्षित करें, केवल सही जरूरतों के लिए प्रॉविडेंट फंड से पैसे निकालें. आपके प्रॉविडेंट फंड का पैसा आपके जीवनभर का सुरक्षा कवच है."
एडवांस के गलत इस्तेमाल पर सख्ती
ईपीएफओ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड से एडवांस केवल शादी, शिक्षा, बीमारी, हाउसिंग जैसे कारणों के लिए ही लिया जा सकता है. यानी अगर कोई कर्मचारी एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड से एडवांस निकालने के बाद उसे दूसरे मद में खर्च करता है तो ईपीएफओ के पास अधिकार है कि वो उस कर्मचारी से सूद समेत रिकवरी करे. ईपीएफ स्कीम 1952 के 68B(11) नियम के तहत, अगर एडवांस के निकासी की इजाजत देने के बाद कोई मेंबर रकम का बेजा इस्तेमाल करता है तो एडवांस निकाले जाने की तारीख के बाद अगले 3 वर्ष या ब्याज समेत रकम के रिकवर किए जाने तक उस सब्सक्राइबर को ईपीएफ एडवांस की इजाजत नहीं होगी.
5 लाख तक कर सकते हैं एडवांस क्लेम
आपको बता दें ईपीएफओ खाताधारक 5 लाख रुपये तक प्रॉविडेंट फंड से एडवांस क्लेम कर सकते हैं. 24 जून 2025 को एडवांस क्लेम करने के लिए ऑटो सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया था. कोविड-19 के दौरान ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट की सुविधा की शुरुआत की थी जिससे मेंबर्स को वित्तीय मदद दी जा सके. बाद में इस सुविधा को विस्तार दिया गया और मेंबर्स को विकल्प दिया गया कि बीमारी, शिक्षा, शादी और हाउसिंग के लिए एडवांस क्लेम कर सकते हैं. प्रॉविडेंट फंड एडवांस क्लेम किसी मानवीय दखल के बगैर 72 घंटों में ऑटोमैटिक प्रोसेस होता है.
ऑटो-सेटलमेंट में 161 फीसदी का उछाल
वित्त वर्ष 2024-25 में 2.34 करोड़ एडवांस क्लेम ऑटो-सेटलमेंट के तहत किया गया था जो बीते वित्त वर्ष से 161 फीसदी ज्यादा था. लेकिन ईपीएफओ ने हिदायत दिया है कि एडवांस निकालने के बाद उसका बेजा इस्तेमाल करने पर रिकवरी भी की जा सकती है.