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राजनीतिक दलों-ट्रस्टों को फर्जी डोनेशन दिखाकर किए गए टैक्स क्लेम पर IT विभाग की नजर

राजनीतिक दलों और ट्रस्टों को दिखाए गए फर्जी डोनेशन के मामलों पर इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को गलत दावों को सुधारने के लिए 12 दिसंबर 2025 से SMS और ईमेल अलर्ट भेजे हैं.


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इनकम टैक्स विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने फर्जी टैक्स डिडक्शन ( फेक टैक्स डिडक्शन) और गलत रिफंड (फेक रिफंड) के मामलों पर कार्रवाई तेज कर दी है. विभाग को इवेस्टीगेशन के दौरान इस बात का पता चला है कि कुछ बिचौलिये और एजेंट कमीशन लेकर गलत क्लेम के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरवा रहे थे.

CBDT के मुताबिक, कई टैक्सपेयर्स ने राजनीतिक दलों और कुछ ट्रस्टों को दान दिखाकर गलत तरीके से टैक्स में छूट ली. जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और कुछ चैरिटेबल ट्रस्टों को दान दिखाकर फर्जी कटौती का लाभ लिया है. इनमें से कई राजनीतिक दल न तो सक्रिय थे, न ही अपने पते पर मौजूद थे. इनका इस्तेमाल सिर्फ फंड रूटिंग, हवाला लेनदेन, विदेश भेजी जाने वाली रकम और फर्जी दान रसीदें जारी करने के लिए किया जा रहा था.

CBDT ने कुछ ऐसे राजनीतिक दलों और ट्रस्टों पर छापेमारी भी की, जिसमें व्यक्तियों द्वारा फर्जी दान और कंपनियों द्वारा फर्जी CSR खर्च से जुड़े पुख्ता सबूत मिले. कुछ कंपनियों ने इन्हीं रास्तों से फर्जी CSR (Corporate Social Responsibility) खर्च भी दिखाया है.

अब CBDT कंप्यूटर और डेटा की मदद से ऐसे संदिग्ध मामलों की जल्द से जल्द पहचान करने में जुटा है. खास तौर पर धारा 80G और 80GGC के तहत दान पर ली गई टैक्स छूट पर नजर रखी जा रही है. ऐसे दान के दावों को हाई-रिस्क कैटेगरी में रखा गया है.

CBDT ने फर्जी टैक्स क्लेम करने वाले ऐसे टैक्सपेयर्स को मौका देने के लिए ‘NUDGE’ अभियान शुरू किया है. इसके तहत जिन लोगों ने गलत दावे किए हैं, उन्हें SMS और ईमेल भेजे जा रहे हैं, ताकि वे अपना रिटर्न सुधार सकें और गलत कटौती वापस ले सकें. 12 दिसंबर 2025 से टैक्स विभाग ऐसे टैक्सपेयर्स को सूचित कर रहा है. जिन टैक्सपेयर्स को नोटिस मिले हैं उन्होंने पहले ही अपने रिटर्न ठीक कर लिए हैं.

CBDT ने लोगों से अपील की है कि वे आयकर विभाग के रिकॉर्ड में अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल जरूर दर्ज रखें, ताकि जरूरी सूचना उन्हें समय पर मिल सके.

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