RBI Gold Loan
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आरबीआई जारी करेगा गोल्ड लोन को लेकर रेगुलेशंस

गोल्ड लोन पर RBI ने दी राहत, 2.50 लाख से कम के लोन पर कुल वैल्यू का 85% तक मिलेगा कर्ज

गवर्नर ने बताया कि, गोल्ड लोन को लेकर फाइनल रेगुलेशंस आरबीआई आज या आने वाले सोमवार तक जारी कर देगा. उन्होंने बताया कि 2.50 लाख रुपये से कम के गोल्ड लोन पर कुल वैल्यू का 85 फीसदी तक लोन मिल सकेगा.


Gold Loan: गोल्ड लोन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही अपने नए रूल्स और रेगुलेशंस को जारी कर देगा. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी है. गवर्नर ने बताया कि नए नियम के तहत 2.5 लाख रुपये से कम के गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू (Loan-to-Value) को 75 फीसदी से बढ़ाकर 85 फीसदी किया जाएगा. यानी ऐसे लोग जो 2.50 लाख रुपये से कम गोल्ड लोन लेंगे उन्हें सोने के वैल्यू का कुल 85 फीसदी तक लोन मिल सकेगा.

जल्द जारी होगा गोल्ड लोन को लेकर रेगुलेशंस

आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद हुए प्रेस कॉंफ्रेंस में संजय मल्होत्रा से गोल्ड लोन के नए ड्रॉफ्ट रेगुलेशंस को लेकर सवाल किया गया था. इस सवाल के जवाब में गवर्नर ने बताया कि, गोल्ड लोन को लेकर फाइनल रेगुलेशंस आरबीआई आज या आने वाले सोमवार तक जारी कर देगा. उन्होंने बताया कि छोटे रकम वाले 2.50 लाख रुपये से कम के गोल्ड लोन पर कुल वैल्यू का 85 फीसदी तक लोन मिल सकेगा. लेकिन इसमें मूलधन और ब्याज की रकम दोनों शामिल होगी. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि स्मॉल-टिकट वाले गोल्ड लोन पर क्रेडिट अप्रेजल की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर सोने को गिरवी रखकर लोन लिया जा रहा है.

बिल नहीं होने पर देना होगा शपथ पत्र

आरबीआई गवर्नर ने कहा, जिन लोगों के पास सोने या सोने की ज्वेलरी का बिल नहीं है और वे गोल्ड लोन चाहते हैं तो उन्हें सेल्फ डिक्लरेशन देना होगा. उन्होंने बताया कि एंड यूज की निगरानी का नियम तभी लागू होगी जब प्राइऑरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लाभ लिया जाएगा.

वित्त मंत्रालय ने नियमों को सरल बनाने का दिया सुझाव

आरबीआई ने अप्रैल महीने में गोल्ड लोन को लेकर ड्रॉफ्ट रेगुलेशंस जारी कर स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगा था. अपने सुझाव में वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने आरबीआई से 2 लाख रुपये से कम के गोल्ड लोन देने के नियमों को सरल और आसान बनाने का सुझाव दिया था जिससे लोन लेने वालों पर गलत प्रभाव ना पड़े और उन्हें जल्द लोन मिल सके.साथ ही इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने का भी सुझाव दिया गया था. कई एनबीएफसी आरबीआई के गोल्ड लोन पर ड्रॉफ्ट रेगुलेशंस से खुश नहीं थे.

इस पर आरबीआई गवर्नर ने कहा, ड्रॉफ्ट नियम में कुछ भी नयापन नहीं है. केवल सभी नियमों को आपस में जोड़कर उसका एकीकरण किया गया है. उन्होंने कहा, ये देखने में आ रहा था कि जो रेगुलेशंस है उसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था क्योंकि उसमें स्पष्टता नहीं थी जो उन्हें बताया गया. आरबीआई गवर्नर ने बताया कि हमें सुझाव मिला है.

अप्रैल में आरबीआई ने जारी किया ड्रॉफ्ट रेगुलेशन

आरबीआई ने 9 अप्रैल 2025 को सोने को गिरवी रखकर लोन देने के संबंध में दिशानिर्देश का ड्रॉफ्ट पेपर जारी किया था और 12 मई तक सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगा था. RBI ने गोल्ड लोन को लेकर ड्रॉफ्ट पेपर जारी किया है उसका मकसद बैंकों और NBFCs से गोल्ड लोन लेने के लिए नियमों को एक समान बनाना है जिससे जो लोग सोने के बदले लोन लेना चाहते हैं, वे नियमों को आसानी से समझ सकें.

आरबीआई के ड्रॉफ्ट पेपर के मुताबिक, सोने के गहने, आभूषण और बैंकों द्वारा बेचे गए खास सिक्के पर ही गोल्ड लोन मिलेगा. सोने की ईंटें, सिल्लियां, कच्चा सोना या म्यूचुअल फंड ETF में सोने में निवेश पर पर लोन नहीं मिलेगा.

आरबीआई ने अपने ड्रॉफ्ट पेपर में पहली बार चांदी पर लोन देने की इजाजत दी है. चांदी के गहनों और बैंकों के खास चांदी के सिक्कों को गिरवी रखकर आप लोन ले सकेंगे. लेकिन चांदी की सिल्लियों या चांदी से जुड़ी स्कीमों ETF पर लोन नहीं मिलेगा. एक ग्राहक अधिकतम 1 किलो तक गहने गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले सकता है. लेकिन सोने के सिक्कों की सीमा केवल 50 ग्राम तय की गई है. ये सीमा हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग बैंक की नीति के हिसाब से तय होगी. सोने का वैल्यू 22 कैरेट की दर से तय किया जाएगा. पूरा लोन चुकाने के 7 वर्किंग डेज के भीतर बैंक को सोना वापस करना होगा. अगर बैंक देरी करता है तो उसे 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा.

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