पहली बार दाखिल करने जा रहे हैं ITR, जानें जरूरी टिप्स और समय सीमा
वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की प्रक्रिया चल रही है. इसमें भाग लेने वाले कई ऐसे लोग होंगे, जो पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे होंगे.
ITR filing 2024: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया चल रही है. इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले कई ऐसे लोग होंगे, जो पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे होंगे. इन लोगों को पहली दफा आईटीआर भरते समय कई सवाल होंगे और थोड़ी घबराहट भी. ऐसे में आईटीआर फाइल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इससे गलती की आशंका कम हो जाती है.
आईटीआर दाखिल करने का मौसम आ गया है. वेतनभोगी लोगों को अब तक कंपनी से अपना फॉर्म-16 मिल गया होगा और वह आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. आईटीआर को ई-फाइल करना काफी आसान हो गया है, जिससे इंसान घर बैठे आसानी से पूरा कर सकते हैं. हालांकि, पहली बार फाइन करने वालों के लिए यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है. ऐसे में यहां आईटीआर दाखिल करने वाले लोगों के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं.
टैक्स योग्य आय
इसमें वेतन और अन्य स्रोतों से आपकी सकल आय शामिल होती है, जिसमें से कोई भी कर-बचत कटौती घटा दी जाती है.
नई बनाम पुरानी टैक्स व्यवस्था
आईटीआर फाइल करने से पहले यह तय कर लें कि कटौती और कर लाभ के साथ नई या पुरानी व्यवस्था का विकल्प चुनना है. यह निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करें कि कौन सा विकल्प आपकी कर देयता को कम करता है.
फॉर्म 16
आपके नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया यह TDS प्रमाणपत्र आपके वेतन, दावा की गई कटौती और प्राप्त छूट का विवरण देता है, जो आपके ITR को दाखिल करने के लिए आवश्यक हैं.
फॉर्म 26AS की समीक्षा
यह दस्तावेज़ उस आय का सारांश देता है, जिस पर TDS काटा गया है, जो सटीक कर दाखिल करने के लिए महत्वपूर्ण है.
एआईएस
इसमें ब्याज आय, लाभांश, प्रतिभूति लेनदेन और विदेशी प्रेषण जैसे विवरण शामिल हैं, जो आसानी के लिए आपके आईटीआर फॉर्म में पहले से भरे हुए हैं.
आईटीआर फॉर्म
आईटीआर-1 वेतन, एक घर की संपत्ति और अन्य स्रोतों से आय वाले व्यक्तियों के लिए होता है. आईटीआर-2 व्यावसायिक आय के बिना व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए होता है. आईटीआर-3 व्यवसाय या पेशे से आय वाले व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए होता है. आईटीआर-4 व्यवसाय या पेशे से अनुमानित आय के लिए होता है.
आवश्यक दस्तावेज
पैन कार्ड, आधार विवरण, निवेश प्रमाण, होम लोन ब्याज प्रमाण पत्र और बीमा प्रीमियम भुगतान रसीदें.
आईटीआर सत्यापन
आईटीआर दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर सीपीसी, बेंगलुरु को हस्ताक्षरित आईटीआर-वी फॉर्म भेजकर आधार ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफ़लाइन अपना रिटर्न सत्यापित जरूर करें.
समय सीमा
पेनेल्टी से बचने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें.