IT Returns E-verification: इस समय सीमा से पहले करें आयकर रिटर्न सत्यापन, वरना लगेगा जुर्माना
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IT Returns E-verification: इस समय सीमा से पहले करें आयकर रिटर्न सत्यापन, वरना लगेगा जुर्माना

साल 2024-25 के लिए 31 जुलाई 2024 तक 7.28 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए. यह वर्ष 2023-24 से 7.5% अधिक है.


Income Tax Returns: साल 2024-25 के लिए 31 जुलाई 2024 तक 7.28 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए. यह वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई, 2023 तक दाखिल किए गए कुल आईटीआर (6.77 करोड़) से 7.5% अधिक है. इसकी जानकारी 2 अगस्त, 2024 को प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने जारी की.

हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने आईटीआर दाखिल किए हैं, उनमें से सभी ने अपने रिटर्न का ई-सत्यापन नहीं किया है. आईटीआर की प्रोसेसिंग शुरू करने और रिफंड जारी करने के लिए ई-सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है. यह जानना भी जरूरी है कि 6.21 करोड़ से अधिक आईटीआर ई-सत्यापित किए गए हैं, जिनमें से 5.81 करोड़ से अधिक आधार आधारित ओटीपी (93.56%) के माध्यम से हैं.

ई-सत्यापित आईटीआर में से, AY 2024-2025 के लिए 2.69 करोड़ से अधिक आईटीआर 31 जुलाई, 2024 तक संसाधित किए गए हैं (43.34%). करदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने असत्यापित आईटीआर को सत्यापित करें.

1 अगस्त, 2022 से आयकर विभाग ने 29 जुलाई की अधिसूचना के माध्यम से ITR-V के ई-सत्यापन या हार्ड कॉपी जमा करने की समय सीमा घटाकर 30 दिन कर दी है. इसका मतलब है कि अब करदाताओं को प्रक्रिया पूरी करने के लिए फाइलिंग की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को सत्यापित करना होगा. अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख यानी 01 अगस्त 2022 से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए गए रिटर्न के मामले में 120 दिनों की पिछली समय सीमा लागू रहेगी.

वहीं, अगर ITR डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है और ITR-V डेटा ट्रांसमिशन के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाता है तो ऐसे मामलों में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की तारीख को आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख माना जाएगा. जहां आईटीआर डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है. लेकिन ई-सत्यापित किया जाता है या आईटीआर-वी डेटा प्रसारण के 30 दिनों की समय-सीमा से परे प्रस्तुत किया जाता है. ऐसे मामलों में ई-सत्यापन / आईटीआर-वी जमा करने की तारीख को आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख माना जाएगा और अधिनियम के तहत रिटर्न देर से दाखिल करने के सभी परिणाम लागू होंगे.

अगर आपने AY 2024-25 (FY 2023-24) के लिए 31 जुलाई 2024 को या उससे पहले अपना ITR दाखिल किया है तो सुनिश्चित करें कि आपने दाखिल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे सत्यापित कर लिया है. अगर आप इसे 30 दिनों के भीतर सत्यापित करने में विफल रहते हैं और 31 जुलाई 2024 के बाद इसे सत्यापित करते हैं, तो धारा 234F के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. सत्यापन की तारीख को आयकर विभाग द्वारा ITR दाखिल करने की तारीख माना जाएगा. अगर आप समय पर सत्यापन नहीं करते हैं, तो आपके रिटर्न को दाखिल नहीं किया गया माना जाएगा और यह आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आईटीआर दाखिल न करने के सभी परिणामों को आकर्षित करेगा. हालांकि, आप उचित कारण बताकर सत्यापन में देरी के लिए माफ़ी का अनुरोध कर सकते हैं. ऐसा अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद ही आप अपने रिटर्न को ई-सत्यापित कर पाएंगे. हालांकि, रिटर्न तभी वैध माना जाएगा, जब सक्षम आयकर प्राधिकरण द्वारा माफ़ी अनुरोध को मंजूरी दे दी गई हो.

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