कर्नाटक निजी क्षेत्र में कोटा कानून, उच्च कौशल वाली नौकरी पर न हो लागू: किरण मजूमदार शॉ
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कर्नाटक निजी क्षेत्र में कोटा कानून, उच्च कौशल वाली नौकरी पर न हो लागू: किरण मजूमदार शॉ

बायोकॉन की चेयरपर्सन ने कहा कि जनादेश से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राज्य की अग्रणी स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए


Reservation in Private Sector: कर्नाटक सरकार के निजी कंपनियों/फ़र्मों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण को लागु करने के फैसले पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. ये प्रतिक्रिया उद्योग जगत से आई है, जिसमें ये कहा गया है कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले से उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में भर्ती को छूट मिलनी चाहिए. यानि उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए.

ये प्रतिक्रिया बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने बुधवार (17 जुलाई) को दी. उन्होंने कहा कि निजी फर्मों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने के कर्नाटक सरकार के फैसले से उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में भर्ती को छूट मिलनी चाहिए.

कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक, 2024 को सोमवार (15 जुलाई) को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. विधेयक राज्य में उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए प्रबंधन पदों पर 50 प्रतिशत और गैर-प्रबंधन पदों पर 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति करना अनिवार्य बनाता है.


मजूमदार-शॉ ने कहा कि इस आदेश से प्रौद्योगिकी ( टेक्नोलोजी ) क्षेत्र में राज्य की अग्रणी स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए.

सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "एक टेक हब के तौर पर हमें कुशल प्रतिभा की ज़रूरत है और जबकि हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करना है, हमें इस कदम से प्रौद्योगिकी में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए. ऐसी चेतावनियाँ होनी चाहिए जो अत्यधिक कुशल भर्ती को इस नीति से छूट दें."

दरअसल मजुमदार शॉ की ये प्रतिक्रिया 'X' पर पहले से की गयी एक पोस्ट पर आई थी, जो किसी और ने की थी. उस पोस्ट में कर्नाटक सरकार के इस कदम से आईटी सेक्टर ( सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र ) को लेकर चिंता जताई थी. इस पोस्ट में किरन मजुमदार शॉ को भी टैग किया गया था.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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