ITR रिटर्न के बाद अब रिफंड का इंतजार, जानिए कितने दिनों में मिलेगा पैसा?
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ITR रिटर्न के बाद अब रिफंड का इंतजार, जानिए कितने दिनों में मिलेगा पैसा?

Tax Refund: अगर आपने सही तरीके से ITR दाखिल और ई-वेरिफाई कर दिया है तो आपको कुछ ही हफ्तों में रिफंड मिलने की उम्मीद हो सकती है. कुछ मामलों में तो यह उसी दिन भी आ सकता है. अगर इसमें देरी होती है तो ब्याज सहित रिफंड मिलेगा.


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Advance Tax Refund: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की बढ़ाई गई आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 के बाद अब लाखों टैक्सपेयर्स को अपने इनकम टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार है. अधिकांश लोगों के लिए यह पूरी प्रक्रिया का सबसे प्रत्याशित हिस्सा होता है. लेकिन सवाल यह है कि रिफंड कितने समय में बैंक अकाउंट में आएगा?

रिफंड मिलने की संभावित टाइमलाइन

रिफंड प्रक्रिया की शुरुआत तभी होती है, जब आपका ITR सफलतापूर्वक ई-वेरिफाई (e-verify) हो जाता है. कई सरल मामलों में टैक्सपेयर्स को कुछ ही दिनों में रिफंड मिल जाता है. कुछ लोगों ने तो उसी दिन रिफंड मिलने की रिपोर्ट भी दी है, खासकर जब रिफंड की राशि छोटी हो. आमतौर पर 4 से 5 सप्ताह के भीतर रिफंड बैंक अकाउंट में आ जाता है. टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय आयकर विभाग द्वारा की जा रही धारा 143(1) के तहत जांच पर निर्भर करता है. छोटे रिफंड जल्दी निपटाए जाते हैं, जबकि बड़े या जटिल मामलों में थोड़ा अधिक समय लग सकता है.

रिफंड में देरी के कारण

इस साल छूट (deductions) और छूटों (exemptions) पर नए क्रॉस चेक्स के चलते उन टैक्सपेयर्स को थोड़ी देरी हो सकती है, जिन्होंने ये क्लेम किया है. अगर ITR में कोई जटिलता है — जैसे कि कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम तो विभाग द्वारा अतिरिक्त जांच की जाती है. अगर किसी तरह की गड़बड़ी या अंतर पाया जाता है तो टैक्सपेयर्स को विभाग की ओर से मेल या नोटिस भेजा जा सकता है, जिसका तुरंत जवाब देना जरूरी होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ रिफंड एक सप्ताह से भी कम समय में आ जाते हैं, जबकि कुछ को एक महीने तक भी लग सकता है, खासकर तब जब रिटर्न्स की संख्या बहुत अधिक हो.

अगर रिफंड में देरी हो तो क्या होगा?

अगर आपका रिफंड देरी से आता है तो अच्छी खबर यह है कि आयकर विभाग 6% वार्षिक ब्याज देता है, जिसकी गणना आकलन वर्ष की 1 अप्रैल से होती है.

क्या रिफंड की कोई अधिकतम सीमा है?

रिफंड राशि पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है. आप जितना अतिरिक्त टैक्स दे चुके हैं — चाहे वह TDS, अग्रिम कर (Advance Tax) या Self-Assessment के रूप में हो — वह पूरा वापस पाने के हकदार हैं.

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