50 लाख से अधिक कीमत वाला घर होगा महंगा, लगेगा एक फीसद टीडीएस
अगर आप 50 लाख से अधिक कीमत वाले घर को बेचते या खरीदते हैं उस केस में एक फीसद टीडीएस देना होगा. यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होने जा रही है.
TDS on Property: हर शख्स का सपना होता है कि उसका अपना कम से कम एक घर हो.शहरी इलाकों में अपार्टमेंट कल्चर का क्रेज भी बढ़ चला है. मिडिल क्लास घर खरीदते समय अपने बजट का भी ध्यान रखता है. इन सबके बीच बजट 2024 से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 50 लाख से अधिक कीमत वाले घर की खरीद पर एक फीसद टीडीएस कटेगा। अगर आपकी घर की खरीद में एक से अधिक लोग है तो भी टीडीएस कटेगा. इसी तरह से जो मकान बेचेगा उस शख्स पर भी यह सिद्धांत अमल में रहेगा.
एक फीसद टीडीएस की गणित
इसे आप सरल शब्दों में ऐसे समझिए। मान लीजिए दो लोग मिलकर घर खरीदते हैं जिसकी कीमत 55 लाख रुपए है. घर की खरीद में एक शख्स 35 लाख और दूसरा 20 लाख देता है तो भले ही यह राशि अलग अलग 50 लाख से कम है. बावजूद एक फीसद टीडीएस लगेगा। इसी तरह अगर दो लोगों ने किसी घर को बेचा और रकम 51 लाख मिली. इसमें दोनों का शेयर भले ही कुछ भी हो 1 फीसद टीडीएस देना होगा। एक फीसद टीडीएस, खरीद मूल्य या स्टैंप ड्यूटी जो अधिक है उस पर लगेगा। बता दें कि एक अक्तूबर से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
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