5 साल बैन, 25 करोड़ जुर्माना, SEBI ने अनिल अंबानी को क्यों दिया झटका
अनिल अंबानी की 24 कंपनी/ फर्म पर सेबी ने पांच साल तक कारोबार पर रोक लगा दिया है।
Anil Ambani News: बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से धन के डायवर्जन के लिए पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें 5 साल की अवधि के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में प्रतिभूति बाजार से जुड़ने से रोक दिया है।इसके अलावा, नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सेबी को क्या खामी मिली
अपने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में, सेबी ने पाया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से, अपने से जुड़ी संस्थाओं को ऋण के रूप में छिपाकर आरएचएफएल से धन निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी।हालांकि आरएचएफएल के निदेशक मंडल ने इस तरह की उधार देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे और नियमित रूप से कॉर्पोरेट ऋणों की समीक्षा की थी, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की।यह अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा संचालित शासन की एक महत्वपूर्ण विफलता को दर्शाता है।
इन परिस्थितियों को देखते हुए, आरएचएफएल कंपनी को धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के समान ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।इसके अलावा, शेष संस्थाओं ने या तो अवैध रूप से प्राप्त ऋणों के प्राप्तकर्ता होने या आरएचएफएल से धन के अवैध डायवर्जन को सक्षम करने के लिए वाहक की भूमिका निभाई है, नियामक ने नोट किया।
सेबी ने कहा कि उसके निष्कर्षों ने "एक धोखाधड़ी योजना के अस्तित्व को स्थापित किया है, जिसे नोटिसी नंबर 2 (अनिल अंबानी) द्वारा संचालित किया गया था और आरएचएफएल के केएमपी द्वारा प्रशासित किया गया था, ताकि सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी (आरएचएफएल) से धन को 'ऋण' के रूप में ऋण अयोग्य कंडिट उधारकर्ताओं को दिया जा सके, और बदले में, आगे के उधारकर्ताओं को दिया जा सके, जिनमें से सभी को 'प्रमोटर से जुड़ी संस्थाएं' यानी नोटिसी 2 (अनिल अंबानी) से जुड़ी/जुड़ी हुई संस्थाएं पाई गई हैं"।
सेबी की जांच में खामी आई सामने
अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए 'एडीए समूह के अध्यक्ष' के रूप में अपने पद और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी में अपनी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का इस्तेमाल किया।सेबी ने गुरुवार को अपने आदेश में कंपनी के प्रबंधन और प्रमोटर के लापरवाह रवैये को नोट किया, जिसमें उन कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए, जिनके पास बहुत कम या कोई संपत्ति, नकदी प्रवाह, निवल मूल्य या राजस्व नहीं था।
अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए 'एडीए समूह के अध्यक्ष' के रूप में अपने पद और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी में अपनी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का इस्तेमाल किया।सेबी ने गुरुवार को अपने आदेश में कंपनी के प्रबंधन और प्रमोटर के लापरवाह रवैये को नोट किया, जिसमें उन कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए, जिनके पास बहुत कम या कोई संपत्ति, नकदी प्रवाह, निवल मूल्य या राजस्व नहीं था।
यह 'ऋण' के पीछे एक भयावह उद्देश्य का संकेत देता है। स्थिति और भी संदिग्ध हो जाती है जब यह विचार किया जाता है कि इनमें से कई उधारकर्ता RHFL के प्रमोटरों से निकटता से जुड़े हुए थे।आखिरकार, इनमें से अधिकांश उधारकर्ता अपने ऋण चुकाने में विफल रहे, जिससे RHFL अपने स्वयं के ऋण दायित्वों पर चूक गया। इसके कारण RBI फ्रेमवर्क के तहत कंपनी का समाधान हुआ, जिससे इसके सार्वजनिक शेयरधारक मुश्किल स्थिति में आ गए।
उदाहरण के लिए, मार्च 2018 में, RHFL का शेयर मूल्य लगभग 59.60 रुपये था। मार्च 2020 तक, जब धोखाधड़ी की सीमा स्पष्ट हो गई और कंपनी के संसाधन समाप्त हो गए, तो शेयर की कीमत गिरकर केवल 0.75 रुपये रह गई।अभी भी, 9 लाख से अधिक शेयरधारक RHFL में निवेशित हैं, जो महत्वपूर्ण घाटे का सामना कर रहे हैं।24 प्रतिबंधित संस्थाओं में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के पूर्व प्रमुख अधिकारी - अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह शामिल हैं - और सेबी ने मामले में उनकी भूमिका के लिए उन पर जुर्माना लगाया है।
जुर्माना भी
साथ ही, नियामक ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये, बापना पर 27 करोड़ रुपये, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।इसके अतिरिक्त, रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित शेष संस्थाओं पर 25-25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
साथ ही, नियामक ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये, बापना पर 27 करोड़ रुपये, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।इसके अतिरिक्त, रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित शेष संस्थाओं पर 25-25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उन पर ये जुर्माना या तो अवैध रूप से प्राप्त ऋण प्राप्त करने या आरएचएफएल से धन के अवैध डायवर्जन को सुविधाजनक बनाने के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए लगाया गया है।फरवरी 2022 में, बाजार नियामक सेबी ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उद्योगपति अनिल अंबानी और तीन अन्य व्यक्तियों (अमित बापना, रवींद्र सुधाकर और पिंकेश आर शाह) को कंपनी से कथित रूप से धन निकालने के लिए अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था।
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