वित्त वर्ष 2024 में GST चोरी दोगुनी होकर 2.01 लाख करोड़ रुपये हुई, यह शहर रहा सबसे आगे
डीजीजीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीएसटी व्यवस्था के तहत टैक्स चोरी बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपये हो गई है.
GST Evasion: जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत टैक्स चोरी बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष में 1.01 लाख करोड़ रुपये से लगभग दोगुनी है. चोरी में वृद्धि जीएसटी प्रवर्तन में बढ़ती चुनौती को उजागर करती है.
डीजीजीआई की रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग और बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्रों को जीएसटी चोरी के लिए सबसे अधिक प्रवण बताया गया है. अकेले ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में 81,875 करोड़ रुपये की चोरी हुई. जबकि, बीएफएसआई क्षेत्र में 18,961 करोड़ रुपये की चोरी हुई. वस्तुओं में लोहा, तांबा, स्क्रैप और मिश्र धातु क्षेत्रों में 16,806 करोड़ रुपये की चोरी हुई. जबकि पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी में 5,794 करोड़ रुपये की चोरी हुई.
जीएसटी चोरी के मामलों में मुंबई सबसे आगे रहा, जहां कुल 70,985 करोड़ रुपये की चोरी पकड़ी गई. इसके बाद दिल्ली में 18,313 करोड़ रुपये, पुणे में 17,328 करोड़ रुपये, गुरुग्राम में 15,502 करोड़ रुपये और हैदराबाद में 11,081 करोड़ रुपये की चोरी पकड़ी गई.
माल के लिए लोहा, तांबा, स्क्रैप और मिश्र धातुओं में 1,976 मामले थे, जिनमें 16,806 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी गई और पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी में 212 मामले थे, जिनमें 5,794 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी गई. अन्य उल्लेखनीय क्षेत्रों में प्लाईवुड, लकड़ी और कागज शामिल हैं, जिनमें 238 मामले थे, जिनमें 1,196 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी गई. वहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामान में 23 मामले थे, जिनमें 1,165 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी गई.
रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024 में जीएसटी चोरी के 6,084 मामलों का विवरण दिया गया, जो पिछले वर्ष 4,872 मामलों से अधिक है. इन मामलों में स्वैच्छिक भुगतान 4,520 मामलों में 26,605 करोड़ रुपये था. जबकि वित्त वर्ष 2023 में 3,683 मामलों में 20,713 करोड़ रुपये था. चोरी के प्रकारों के विश्लेषण से पता चला कि कर का भुगतान न करना, जिसमें गुप्त आपूर्ति और कम मूल्यांकन शामिल है, 46% मामलों का गठन करता है, इसके बाद फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (20%) और आईटीसी/अवरुद्ध क्रेडिट का गलत लाभ उठाना/न-उलटना (19%) है.
कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2024 के लिए डीजीजीआई अधिकारियों और केंद्रीय जीएसटी क्षेत्रों द्वारा पकड़ी गई कुल जीएसटी चोरी 20,576 मामलों में 2.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई, जिसमें डीजीजीआई द्वारा 2.01 लाख करोड़ रुपये और सीजीएसटी क्षेत्रों द्वारा 35,377 करोड़ रुपये शामिल हैं. साल 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से पता चली कर चोरी में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके पिछले आंकड़े 2017-18 में 7,879 करोड़ रुपये, 2018-19 में 19,319 करोड़ रुपये, 2019-20 में 21,739 करोड़ रुपये, 2020-21 में 31,908 करोड़ रुपये और 2021-22 में 50,325 करोड़ रुपये थे.