सोमवार 22 सितंबर से क्या-क्या होगा सस्ता?, जीएसटी दरों में कटौती कल से होगी लागू
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वर्तमान जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं पर 5%, 12%, 18% और 28% की चार दरों में कर लगाया जाता है। कल से दो ही स्लैब होंगे।

सोमवार 22 सितंबर से क्या-क्या होगा सस्ता?, जीएसटी दरों में कटौती कल से होगी लागू

जीएसटी सुधारों से पहले ही लोकप्रिय डेयरी ब्रांड अमूल ने अपने 700 से अधिक उत्पादों के खुदरा दाम घटा दिए हैं।


दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें जीएसटी सुधार लागू होने के बाद और घटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह सुधार सोमवार, 22 सितंबर से लागू होंगे। उन्होंने इसे “जीएसटी बचत उत्सव” नाम दिया।

वर्तमान जीएसटी ढांचे के तहत वस्तुओं पर 5%, 12%, 18% और 28% की चार स्लैब में कर लगता है।

मोदी ने कहा, “अब केवल 5% और 18% की टैक्स स्लैब लागू होगी।” उन्होंने घोषणा की कि “अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार” सोमवार से लागू होंगे। उनके अनुसार खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घटेंगी।

22 सितंबर से रसोई के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल तक सैकड़ों वस्तुओं की दरें संशोधित होंगी। मोदी ने कहा, “ऐसी वस्तुएं या तो टैक्स-फ्री होंगी या फिर टैक्स दरों में कटौती होगी।” जो वस्तुएँ पहले 12% जीएसटी के दायरे में आती थीं, उनमें से लगभग 99% अब 5% स्लैब में होंगी।

उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र और राज्यों से मिलकर बनी जीएसटी परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं पर कर घटाने का फैसला किया है। दवाइयाँ और खाद्य पदार्थ ही नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल, वेलनेस और टॉयलेटरीज़ भी सोमवार से सस्ती हो जाएंगी।

अभी तक जीएसटी चार स्लैब में था –

5%: आवश्यक वस्तुएँ

12% : प्रोसेस्ड फूड, मोबाइल फोन, मक्खन, घी, कुछ घरेलू उपकरण

18% : इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांडेड कपड़े, रेस्तरां सेवाएं, पर्सनल केयर आइटम

28% + सेस: लग्ज़री और हानिकारक वस्तुएँ जैसे गाड़ियाँ, एसी, रेफ्रिजरेटर, तंबाकू उत्पाद

22 सितंबर के बाद जीएसटी दो-स्तरीय होगा – ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 5% और 18% टैक्स लगेगा। अति-लग्ज़री वस्तुओं पर 40% कर रहेगा, जबकि तंबाकू और उससे संबंधित वस्तुएँ 28% + सेस स्लैब में ही रहेंगी।

22 सितंबर से क्या होगा सस्ता?

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोमवार २२ सितंबर से क्या-क्या सस्ता होगा. तो इसे ऐसे समझिए कि

दवाइयाँ: पहले 12% टैक्स लगता था, अब 5% लगेगा।

36 जीवनरक्षक दवाएँ (कैंसर, जेनेटिक और दुर्लभ बीमारियों, हृदय रोगों की दवाएँ) पूरी तरह टैक्स-मुक्त कर दी गईं।

मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक किट : टैक्स 5% कर दिया गया।

जनसाधारण की वस्तुएँ: घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, मेवे, कॉफी, आइसक्रीम।

साथ ही टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुएँ भी सस्ती होंगी।

सीमेंट: टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया।

कारें : बड़ी कारों पर जीएसटी 28% और छोटी कारों पर 18% होगा। कई कंपनियाँ कीमतों में कटौती की घोषणा कर चुकी हैं।

एयर कंडीशनर और डिशवॉशर : टैक्स में कटौती।

हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर, योगा: पहले 18% + ITC था, अब 5% (बिना टैक्स क्रेडिट) लगेगा।

हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट: पहले 12/18% टैक्स था, अब 5% लगेगा।

टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, आफ्टर-शेव लोशन: पहले 18% टैक्स था, अब 5% लगेगा।

रेल नीर : 1 लीटर बोतल ₹15 से घटकर ₹14, 500ml बोतल ₹10 से घटकर ₹9।

अमूल ने भी दाम घटाए

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (Amul) ने 700 से अधिक उत्पाद पैक की कीमतें घटाने की घोषणा की। इसमें घी, मक्खन, आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोज़न स्नैक्स शामिल हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

₹2 लाख करोड़ लोगों के हाथों में

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों के बाद लोगों के हाथ में करीब ₹2 लाख करोड़ आएंगे, जिससे घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि पहले की चार स्लैब की बजाय अब दो स्लैब वाले सरल जीएसटी ढांचे से गरीब, मध्यम वर्ग और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

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