दो नौकरी में गैप पर क्या आप होंगे पेंशन के हकदार, मिलेगी पूरी जानकारी
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दो नौकरी में गैप पर क्या आप होंगे पेंशन के हकदार, मिलेगी पूरी जानकारी

प्राइवेट सेक्टर्स में आमतौर पर लोग नौकरी बदलते रहते हैं. अगर आप की नौकरी में गैप आ जाए तो पेंशन को लेकर कई तरह की शंकाएं मन में घर कर जाती है.


प्राइवेट नौकरियों में आमतौर पर कर्मचारी संस्थान बदलते रहते हैं. कोई कर्मचारी किसी संस्था में पांच साल 10 साल तक नौकरी करता है कि तो किसी के काम करने की अवधि छोटी होती है. कुछ लोग 2 से तीन साल बाद नौकरी बदल देते हैं. हालांकि ईपीएएफ में हर एक कर्मचारी का योगदान होता है.अगर आप किसी फर्म में लगातार 10 साल तक काम रहे हैं तो पेंशम स्कीम के दायरे में आकर रिटायर होने के बाद पेंशन पाने के योग्य हो जाता है. यह तो सामान्य सी बात है. यहां पर हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने 2 या 3 साल नौकरी की. लेकिन किसी वजह से नौकरी चली गई और नई नौकरी मिलने में भी 2 से तीन साल का वक्त लगा. यहां पर सवाल यह उठता है कि पेंशन के लिए नौकरी का आधार वर्ष किसे माना जाएगा.

दो नौकरी में गैप और पेंशन

फर्ज करिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे उस वक्त आपको यूएएन मिला होगा. अब मान लीजिए कि नौकरी नहीं रही और नई जॉब 2 से तीन साल के अंतराल पर मिली, वैसी सूरत में आप अपना पुराना यूएएन दीजिए. आपकी नई संस्था उसी खाते में पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर देगी. ऐसे में आपने पुरानी कंपनी में जितना भी काम किया होगा वो अवधि भी आपकी सर्विस में जोड़ ली जाएगी. यानी कि गैप की वजह से आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.

इस खास उदाहरण से समझें

मान लीजिए कि आपने 2020 में किसी कंपनी ए को ज्वाइन किया और चार साल तक जॉब की लेकिन नौकरी छूट गई. दूसरी नौकरी आपको 2027 में मिली. इसका अर्थ यह है कि नौकरी मिलने में तीन साल का गैप हो गया. अब यदि पहली कंपनी में मिले यूएएन को ही दूसरी कंपनी में एड कराते हैं तो आपकी नौकरी 2020 से ही मानी जाएगी. बस बीच के गैप को हटा दिया जाएगा. इस तरह से अगर आप अपनी नई कंपनी में 6 साल पूरा करते हैं तो आपकी पूरी सर्विस 10 साल मानी जाएगी. इस तरह से आप रेगुलर पेंशन पाने के हकदार होंगे.

अब यदि आपकी नौकरी की अवधि 10 साल नहीं हुई और आगे नौकरी नहीं करना चाहते. वैसी सूरत में आप पेंशन खाते में डिपॉजिट रकम को रिटायरमेंट की एज से पहले निकाल सकते हैं. लेकिन उस सूरत में आप को पेंशन राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा.

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