80,000 करोड़ के अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स वापस दिलाने की कवायद, आपकी पूँजी आपका अधिकार अभियान लॉन्च
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80,000 करोड़ के अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स वापस दिलाने की कवायद, आपकी पूँजी आपका अधिकार अभियान लॉन्च

एक अनुमान के मुताबिक करीब ₹80,000 करोड़ बैंक जमा, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड और अन्य बचत साधनों में अनक्लेम्ड पड़े हैं.


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अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स (Unclaimed Assets) को लेकर आम लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गांधीनगर, गुजरात से तीन महीने का आपकी पूँजी, आपका अधिकार’ (Your Money, Your Right) को लॉन्च किया है. अभियान के दौरान नागरिकों को मौके पर ही यह बताया जाएगा कि वे अपनी अनक्लेम्ड संपत्तियाँ कैसे खोजें, रिकॉर्ड अपडेट करें और कैसे दावा प्रक्रिया पूरी करें. इसके लिए डिजिटल टूल्स और चरण-दर-चरण (step-by-step) डेमोंस्ट्रेशन भी दिए जाएंगे.

अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों में बीमा पॉलिसी के दावे, बैंक जमा, डिविडेंड, शेयर और म्यूचुअल फंड की राशि शामिल होती है, जो अक्सर जानकारी की कमी या खातों की पुरानी जानकारी अपडेट न होने की वजह से अनक्लेम्ड रह जाती हैं. एक अनुमान के मुताबिक करीब ₹80,000 करोड़ बैंक जमा, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड और अन्य बचत साधनों में अनक्लेम्ड पड़े हैं. इस अभियान का समन्वय वित्तीय सेवा विभाग (DFS) कर रहा है, और इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA) भागीदार होंगे.

वित्त मंत्री ने इस मौके पर कहा, यदि वित्त मंत्रालय, रेगुलेटर्स, राज्य सरकारें और गाँव स्तर तक बैंक एक साथ मिलकर काम करें, तो हर नागरिक अपनी रकम वापस पा सकेगा. उन्होंने कहा, “यह सिर्फ़ हमारी गारंटी नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है.” वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर यह अभियान लोगों तक पहुँचाने का निर्णय लिया गया है. सीतारमण ने कहा कि यदि तीन ‘A’ – Awareness (जागरूकता), Access (पहुंच) और Action (कार्रवाई) पूरे किए जाएँ, तो नागरिक सही दस्तावेज़ों के साथ अपनी सुरक्षित रखी गई पूँजी का दावा कर सकते हैं.

वित्त मंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान के एंबेसडर बनें, अपने आस-पास के लोगों से पूछें कि क्या उनके पास ऐसी कोई अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों से जुड़े कागज़ात हैं, और उन्हें पोर्टल पर पंजीकरण कराकर अपनी पूँजी वापस पाने में मदद करें.

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