सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सत्यापन के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने पर विचार करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज़ों में शामिल करने की माँग की है। चुनाव आयोग के वकील ने राशन कार्ड स्वीकार करने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 28 जुलाई या उसके बाद मामले की आगे सुनवाई करने के लिए इच्छुक है और चुनाव आयोग को तब तक मसौदा मतदाता सूची तैयार करने का काम पूरा कर लेना चाहिए।

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