न्यायालय ने यह भी नोट किया कि 11 दस्तावेजों की सूची (एसआईआर के लिए चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध) संपूर्ण नहीं है और न्यायालय का यह विचार है कि चुनाव आयोग न्याय के हित में आधार कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी ईपीआईसी मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे निम्नलिखित दस्तावेजों पर भी विचार करेगा।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इस स्तर पर एसआईआर पर अंतरिम रोक लगाने पर जोर नहीं दिया है, क्योंकि मसौदा मतदाता सूची केवल 1 अगस्त को प्रकाशित की जानी है, इसलिए मामला 28 जुलाई को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। 

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