झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार का कहना है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ता जो मतदाता नहीं हैं, उन्हें मतदान क्षेत्र से बाहर जाना होगा। इसमें कोई छूट नहीं है। मतदाता बूथ के अंदर फोटो नहीं खींच सकते, जैसा कि पिछली बार हुआ था। ईवीएम के साथ सेल्फी लेना और बूथ के अंदर जाना अपराध है। बूथ के 200 मीटर के दायरे में कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जा सकेगा। वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र हैं, जिनका इस्तेमाल मतदान के लिए किया जा सकता है। एनआरआई मतदाताओं के लिए पासपोर्ट अनिवार्य है।


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