सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सशर्त भविष्य की जमानत दे दी।जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि चटर्जी को 1 फरवरी, 2025 को रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि ट्रायल कोर्ट शीतकालीन अवकाश से पहले आरोप तय करे और जनवरी 2025 के दूसरे और तीसरे सप्ताह तक कमजोर गवाहों की जांच हो।शीर्ष अदालत ने कहा कि रिहाई के बाद चटर्जी कोई सार्वजनिक पद नहीं संभालेंगे, लेकिन विधायक के रूप में काम कर सकते हैं।
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