कोलकाता के आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले के आरोपी संजय रॉय के नार्को टेस्ट की अनुमति कोर्ट ने नहीं दी है. बता दें कि रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट पहले ही हो चुका है और सीबीआई अब मुख्य आरोपी संजय रॉय का नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराने की योजना बना रही थी, ताकि उसके बयान की पुष्टि करने में मदद मिल सके. इशके लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने सियालदह कोर्ट से रॉय का टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी.
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