ड्यूटी के दौरान किसी भी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में, संस्थान का प्रमुख घटना के अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होगा: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
In the event of any violence against any healthcare worker while on duty, the Head of Institution shall be responsible for filing an Institutional FIR within a maximum of 6 hours of the incident: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/2YGDZVRx8O