बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अधिवक्ता सत्य सभरवाल के माध्यम से प्रस्तुत स्वामी ने मूल रूप से 2019 में एमएचए को लिखा था. उन्होंने आरोप लगाया कि 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक और सचिव के रूप में राहुल गांधी थे. स्वामी ने दावा किया कि कंपनी के 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को दायर वार्षिक रिटर्न में राहुल की राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई है. इसके अलावा, 17 फरवरी 2009 को कंपनी के विघटन आवेदन में फिर से राहुल की राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई. स्वामी ने दावा किया कि यह स्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन करती है. भारत के संविधान का अनुच्छेद 9 घोषित करता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है.
Next Story