सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोपी दो व्यक्तियों को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया और जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़िता को पक्ष नहीं बनाने पर नाराजगी व्यक्त की.
सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोपी दो व्यक्तियों को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया और जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़िता को पक्ष नहीं बनाने पर नाराजगी व्यक्त की.