सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून मामले में केंद्र सरकार को सात दिन की मोहलत दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र एक सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करे। जब तक सरकार की ओर से जवाब नहीं आता, तब तक वक्फ संपत्तियों की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही, अगले आदेश तक किसी भी प्रकार की नई नियुक्तियां भी नहीं की जाएंगी।
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