उत्तराखंड सरकार ने लोगों को खाने में थूकने से रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एक लाख रुपये तक के जुर्माने की घोषणा की है और होटल और ढाबा कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन और उनके रसोई घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को अनिवार्य किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ऐसी घटनाओं को “थूक जिहाद” करार दिए जाने के कुछ दिनों बाद राज्य पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हाल ही में मसूरी में दो लोगों को कथित तौर पर पर्यटकों को परोसने से पहले फलों के रस के गिलास में थूकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। देहरादून का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक रसोइया रोटी के लिए आटा बनाते समय कथित तौर पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा था।
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