नागरिकता एक्ट की धारा 6A की वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि जो लोग जुलाई 1949 के बाद प्रवास के लिए लेकिन नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया वे भी नागरिक माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एस 6 ए उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो 1 जनवरी 1966 से पहले प्रवासित हुए थे.

Read More
Next Story