मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए एक अनूठी शर्त लगाई है। उसे भोपाल पुलिस स्टेशन में 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और मुकदमे की समाप्ति तक महीने में दो बार "भारत माता की जय" का नारा लगाना होगा। न्यायमूर्ति डीके पालीवाल ने मंगलवार (15 अक्टूबर) को दिए आदेश में कहा कि ये शर्तें फैजल उर्फ ​​फैजान में उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा कर सकती हैं, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा, "वह उस देश के खिलाफ खुलेआम नारे लगा रहा है, जिसमें वह पैदा हुआ और पला-बढ़ा है।

 जमानत की शर्तें अदालत ने आरोपी को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और "भारत माता की जय" का नारा लगाने का निर्देश दिया। मई में भोपाल के मिसरोद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप, अभिकथन) के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद फैजल को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है, "यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक फैजल उर्फ ​​फैजान को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक सॉल्वेंट जमानतदार के रूप में जमानत पर रिहा किया जाए, ताकि ट्रायल कोर्ट में ट्रायल के दौरान उसकी नियमित उपस्थिति हो सके।"

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