पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि पीएम मोदी की मां के एआई वीडियो को हटाएं। बता दें कि बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इसे पोस्ट किया गया था।
पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि पीएम मोदी की मां के एआई वीडियो को हटाएं। बता दें कि बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इसे पोस्ट किया गया था।