मुंबई पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच के बाद इस तरह के साक्ष्य मिले हैं कि वो बांग्लादेशी मूल का है। डीसीपी दीक्षित गेदाम का कहना है कि आरोपी के पास से भारत का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है। लिहाजा उसके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।