2018 में कर्नाटक से जुड़ा है केस


लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में गुरुवार को शिकायतकर्ता के वकील की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने गुरुवार को विभिन्न अदालतों में निर्धारित कई मामलों का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब अगली सुनवाई 21 सितंबर को तय की गई है। गांधी पर 2018 के कर्नाटक चुनावों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो उस समय भाजपा अध्यक्ष थे, के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व सहकारी अध्यक्ष मिश्रा ने अगस्त 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी। तब से यह मामला अदालत में चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गांधी ने 20 फरवरी, 2024 को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया और उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। इसके बाद अदालत ने उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए कई नोटिस जारी किए, लेकिन वे लोकसभा चुनाव के दौरान पेश नहीं हो पाए। इसके बाद अदालत ने उन्हें खुद पेश होने का आदेश दिया, जिसके चलते 26 जुलाई को वे एमपी-एमएलए अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि यह मामला "सस्ती लोकप्रियता" हासिल करने के लिए दायर किया गया था।

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