सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने से पहले जिम्मेदारी से काम लें। देश के प्रति भी आपका कर्तव्य है," याचिका का उल्लेख होने पर नाराज न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "क्या इस तरह से आप हमारी सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं? हमें इस जांच के लिए विशेषज्ञता कब से मिली?"
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