सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि आत्महत्या करने वाले बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष के नाबालिग बेटे की कस्टडी उसकी अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया के पास रहेगी, जिस पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.